मुख्य सामग्री पर जाएं
Home|
|
भाषा:English
ECINet Logo
ECINet
Portal Logo

नागरिक सेवा पोर्टल

Citizen Service Portal

ECINET Mobile AppDownload From

मतदाता सूची से नाम हटाना (फॉर्म 7)

मृत्यु, स्थानांतरण या दोहरे नाम होने पर मतदाता सूची से नाम कटवाने की विस्तृत गाइड

फॉर्म 7 - ऑनलाइन पोर्टल रीडायरेक्ट

आधिकारिक गेटवे

विवरण सत्यापित करें। यह फॉर्म आपको सुरक्षित रूप से भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल (`voters.eci.gov.in`) पर रीडायरेक्ट करेगा।

फॉर्म 7 अवलोकन

**फॉर्म 7** का उपयोग मुख्य रूप से किसी मृत व्यक्ति, स्थानांतरित मतदाता या दोहरी प्रविष्टियों के विलोपन अनुरोध के लिए किया जाता है।

विलोपन एवं आपत्ति पूर्ण निर्देशिका (फॉर्म 7)

फॉर्म 7 कब जमा किया जाना चाहिए?

  • मतदाता की मृत्यु होने पर: परिवार के सदस्य मृतक मतदाता का नाम हटाने के लिए नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं।
  • स्थानांतरण (Shifted): यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य पते पर स्थानांतरित हो गया है तो पुराने निर्वाचन क्षेत्र से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 जमा किया जाना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • मृत्यु के मामले में: नगर निगम या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)।
  • दोहरे नाम के मामले में: दोनों वोटर आईडी की प्रतियां और कौन सा एकल कार्ड रखना चाहते हैं, इसकी घोषणा।