मतदाता सूची से नाम हटाना (फॉर्म 7)
मृत्यु, स्थानांतरण या दोहरे नाम होने पर मतदाता सूची से नाम कटवाने की विस्तृत गाइड
फॉर्म 7 - ऑनलाइन पोर्टल रीडायरेक्ट
आधिकारिक गेटवेविवरण सत्यापित करें। यह फॉर्म आपको सुरक्षित रूप से भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल (`voters.eci.gov.in`) पर रीडायरेक्ट करेगा।
आधिकारिक ECI पोर्टल गेटवे खुल रहा है...सुरक्षित आवेदन फॉर्म पर रीडायरेक्ट किया जा रहा है।
फॉर्म 7 अवलोकन
**फॉर्म 7** का उपयोग मुख्य रूप से किसी मृत व्यक्ति, स्थानांतरित मतदाता या दोहरी प्रविष्टियों के विलोपन अनुरोध के लिए किया जाता है।
विलोपन एवं आपत्ति पूर्ण निर्देशिका (फॉर्म 7)
फॉर्म 7 कब जमा किया जाना चाहिए?
- मतदाता की मृत्यु होने पर: परिवार के सदस्य मृतक मतदाता का नाम हटाने के लिए नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं।
- स्थानांतरण (Shifted): यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य पते पर स्थानांतरित हो गया है तो पुराने निर्वाचन क्षेत्र से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 जमा किया जाना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- मृत्यु के मामले में: नगर निगम या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)।
- दोहरे नाम के मामले में: दोनों वोटर आईडी की प्रतियां और कौन सा एकल कार्ड रखना चाहते हैं, इसकी घोषणा।
