अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
नागरिकों के लिए आधिकारिक ECI FAQ संदर्भ निर्देशिका
Q1. भारत में मतदाताओं की मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं?
मतदाताओं की तीन मुख्य श्रेणियां हैं: (1) सामान्य मतदाता (भारत के निवासी नागरिक), (2) विदेशी (NRI) मतदाता (विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त नहीं की है), और (3) सेवा मतदाता (सशस्त्र बलों के सदस्य या विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी)।
Q2. 18 वर्ष की आयु निर्धारित करने की प्रासंगिक तिथि क्या है? क्या मैं 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के दिन ही मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता हूँ?
अब एक वर्ष में चार अर्हता (क्वालीफाइंग) तिथियां होती हैं: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। यदि आप इन तिथियों को या उससे पहले 18 वर्ष के हो रहे हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। आप विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान अग्रिम आवेदन भी जमा कर सकते हैं।
Q3. क्या कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत की मतदाता सूची में मतदाता बन सकता है?
नहीं। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वह भारत की मतदाता सूचियों में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का पात्र नहीं है।
Q4. क्या विदेशों में बसा कोई अनिवासी भारतीय (NRI) भारत की मतदाता सूची में मतदाता बन सकता है?
हाँ। एक भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहा है और जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, वह ऑनलाइन फॉर्म 6A भरकर विदेशी मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है।
Q5. मैं अपने मूल स्थान से दूर छात्रावास/मेस में रहने वाला छात्र हूँ। मैं वर्तमान निवास स्थान पर अपना नाम कैसे पंजीकृत कराऊँ?
छात्रों के पास अपने माता-पिता के पते (सामान्य निवास) या अपने हॉस्टल/अध्ययन पते पर पंजीकरण कराने का विकल्प होता है। हॉस्टल पते पर पंजीकरण कराने के लिए फॉर्म 6 के साथ एक छात्र घोषणा पत्र (Student Declaration) जमा करना आवश्यक है।
Q6. दावों और आपत्तियों की सूची कहाँ देखी जा सकती है?
यह सूची निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के नोटिस बोर्ड और संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है।
Q7. एक आवेदक को कैसे पता चलेगा कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो गया है?
पंजीकरण होने पर आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस (SMS) प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आप voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन अपना नाम खोज सकते हैं या अपने बीएलओ (BLO) से संपर्क कर सकते हैं।
Q8. यदि मतदाता सूची में प्रविष्टियों में कोई त्रुटि है, तो उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है?
त्रुटियों में सुधार के लिए आपको निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 8 जमा करना होगा और वैध सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
Q9. मैंने अपना निवास स्थान बदल लिया है। मैं नए स्थान पर अपना नाम कैसे पंजीकृत कराऊँ?
निवास स्थान बदलने पर आपको ऑनलाइन फॉर्म 8 (स्थानांतरण/Shifting के लिए) जमा करना होगा। इससे आपका नाम स्वचालित रूप से नए क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाएगा और पुराने स्थान से हटा दिया जाएगा।
Q10. मैंने हाल ही में अपना निवास स्थान बदला है। मेरे पास पुराने पते का वोटर आईडी (EPIC) है। क्या मुझे नए पते के लिए नया कार्ड मिल सकता है?
हाँ। फॉर्म 8 के तहत स्थानांतरण आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आपको नए पते वाला नया वोटर आईडी कार्ड (EPIC) जारी किया जाएगा।
Q11. मेरे वोटर आईडी में कुछ त्रुटियां हैं। सही विवरण वाला नया कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
इसके लिए फॉर्म 8 (सुधार) भरें और सही सहायक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन स्वीकृत होने के बाद सही विवरण वाला नया कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
Q12. मेरा पुराना वोटर आईडी (EPIC) खो गया है। मैं नया कार्ड कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
आप फॉर्म 8 जमा करके रिप्लेसमेंट वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म में बिना सुधार के रिप्लेसमेंट का विकल्प चुनें, कारण दर्ज करें (जैसे खो गया या नष्ट हो गया) और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।
Q13. मतदाता सूची में नामों को शामिल किए जाने पर कौन आपत्ति दर्ज कर सकता है?
कोई भी व्यक्ति जिसका नाम पहले से ही उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है, वह फॉर्म 7 भरकर किसी भी नाम को शामिल करने पर आपत्ति दर्ज करा सकता है।
Q14. क्या पंजीकरण फॉर्म में आधार विवरण प्रदान करना अनिवार्य है?
नहीं, आधार नंबर प्रदान करना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। यदि आवेदक आधार विवरण नहीं देना चाहता है, तो भी उसका आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता।
Q15. मैं एक किराएदार हूँ और मेरा मकान मालिक मेरा नाम दर्ज नहीं कराना चाहता। मैं मतदाता के रूप में कैसे पंजीकृत हो सकता हूँ?
पंजीकरण के लिए मकान मालिक की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। किराएदार अपने निवास के पते पर पंजीकृत रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल, या बैंक स्टेटमेंट जैसे वैध दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 जमा करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
क्या आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं?
सत्यापन आवश्यकताओं और सीधे आवेदन करने के लिए प्रासंगिक सेवा का चयन करें।
